उत्तराखंड

निर्वाचक नामावलियों के संशोधन की तिथियां जारी…

देहरादून : 6 सितम्बर 2024 (जि.सू.का), जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी (स्था0नि0) सविन बंसल ने अवगत कराया है कि राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड,की अधिसूचना 03 सितम्बर, 2024 के द्वारा पुनर्परिसीमन होने के कारण नगर निगम, देहरादून की निर्वाचक नामावली का विशेष पुनरीक्षण कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

 

जिला मजिस्ट्रेट/ जिला निर्वाचन अधिकारी (स्था०नि०) द्वारा जनपद देहरादून के नगर निगम, देहरादून की निर्वाचक नामावलियों का विशेष पुनरीक्षण निर्धारित समय सारिणी के अनुसार कराये जाने के निर्देश दिए। इस पुनरीक्षण में नगर निगम, देहरादून की प्रचलित निर्वाचक नामावलियों के वार्डाे को पुनर्परिसीमन के अनुसार व्यवस्थित की जायेगी।

 

 

 

 

05 सितम्बर 2024 से 14 सितम्बर 2024 तक पूर्व में बनायी गयी निर्वाचक नामावलियों से परिसीमन के अनुसार वार्डवार मतदाताओं को चिन्हित कर नामावली व्यवस्थित करना। 15 सितम्बर से 24 सितम्बर 2024 तक व्यवस्थित निर्वाचक नामावलियों के अनुसार मतदाताओं को साफ्टवेयर पर वार्डवार शिफ्ट करना एवं फोटोस्टेट का कार्य। 25 सितम्बर को मुद्रित नामावलियों का आलेख्य प्रकाशन। 26 सितम्बर से 3 अक्टूबर तक (03 अक्टूबर गांधी जयंती के अवकाश को छोड़कर), निर्वाचक नामावलियों के आलेख्य का निरीक्षण तथा दावे/आपत्तियां प्राप्त करना। 04 अक्टूबर से 06 अक्टूबर 2024 तक दावे आपित्तयां का निस्तारण। 07 अक्टूबर 2024 से 09 अक्टूबर 2024 तक पूरक सूचियों की तैयारी/डाटा एन्ट्री एवं फोटो स्टेट। 10 अक्टूबर 2024 को निर्वाचक नामावलियों का जनसामान्य के लिए अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।

 

 

 

 

जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि जिला निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (स्थानीय निकाय), नगर निगम, देहरादून द्वारा अपने उक्त निकाय की मतदाता सूचियों को व्यवस्थित किये जाने विषयक कार्यक्रम का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जायेगा तथा सार्वजनिक जानकारी हेतु संबंधित क्षेत्र के समस्त कार्यालयों के सूचना पट्टों पर भी यह कार्यक्रम प्रकाशित किये जायेंगे।

 

उपर्युक्त पुनरीक्षण हेतु निर्वाचकों की सन्दर्भ तिथि 01 जनवरी, 2024 निर्धारित की गई है, नगर निगम, देहरादून की निर्वाचक नामावलियों का विशेष पुनरीक्षण किया जायेगा। प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के उन सभी व्यक्तियों के नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किये जायेगें जो 01 जनवरी, 2024 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं। विशेष पुनरीक्षण के पश्चात तैयार निर्वाचक नामावलियां ही आगामी सामान्य / उप निर्वाचनों में प्रयुक्त की जायेगी।

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button